जिनकी आय ढाई लाख उनसे टैक्स क्यों ? मद्रास HC का केंद्र से सवाल
मद्रास उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई के बाद केंद्र सरकार के तमाम विभागों को नोटिस जारी कर पूछा है कि जब EWS की सीमा 8 लाख है, तब जिनकी आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष है उनसे टैक्स कैसे वसूला जा सकता है। यह याचिका DMK नेता कुन्नूर सेनिवासन ने दायर की थी कि उन लोगों से करन वसूला जाए जिनकी आय प्रति वर्ष 8 लाख रुपये से अधिक नहीं है। HC ने केंद्र को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।










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