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पीड़िता से 15 दिन में शादी की शर्त पर दुष्कर्म के आरोपी को जमानत

पीड़िता से 15 दिन में शादी की शर्त पर दुष्कर्म के आरोपी को जमानत

इलाहाबाद HC की लखनऊ पीठ ने दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के मामले में आरोपी को रिहाई के 15 दिन के भीतर पीड़िता से शादी करने और उसकी बच्ची को स्वीकार करने की शर्त पर जमानत दे दी है। लखीमपुरखीरी के नीम गांव थाना निवासी आरोपी के खिलाफ पीड़िता को बहला-फुसला कर भगा ले जाने, दुष्कर्म करने समेत पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप हैं। पीड़िता की आयु 17 वर्ष निर्धारित की गई है। उसने बच्ची को भी जन्म दिया है।

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