UP: ऐसे लोगों को नहीं मिलेगी अनुकंपा नौकरी
यूपी में मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी को लेकर योगी सरकार बड़ा आदेश दिया है। CM योगी ने कहा है कि मृतक आश्रित कोटे की पात्रता श्रेणी में आने वाले अगर 5 साल तक नौकरी के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो उनका अधिकार समाप्त हो ITI SC ने भी कहा है कि मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी पाना अधिकार नहीं, बल्कि अनुकंपा है। इसलिए 5 साल तक जो भी आवेदन नहीं करेगा। वह नौकरी पाने का हकदार नहीं होगा।










Leave a Reply