UP: उद्यमियों को बिना गिरवी दो करोड़ के बैंक ऋण के लिए गारंटी देगी सरकार
में UP में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में निवेश करने वाले उद्यमियों को दो करोड़ रुपए तक के कोलेट्रल फ्री ऋण (यानी बिना गिरवी के ऋण) पर बैंकों की ओर से लिए जाने वाली वन टाइम गारंटी फीस राज्य सरकार वहन करेगी। MSME मंत्री राकेश सचान ने बताया कि नए सूक्ष्म उद्योग के लिए ऋण पर देय वार्षिक ब्याज का 50% (अधिकतम 25 लाख रुपए) प्रति इकाई 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा। MSME नीति-2022 सितंबर 2027 तक प्रभावी रहेगी।











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