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जहरीली शराब पीने से मौत की जिम्मेदार राज्य सरकार, मुआवजा देने का आदेश

जहरीली शराब पीने से मौत की जिम्मेदार राज्य सरकार, मुआवजा देने का आदेश

जहरीली शराब पीने से मौत की जिम्मेदार राज्य सरकार, मुआवजा देने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़, पवई थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत व एक की आंख फूट जाने की घटना पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि जहरीली शराब पीने से मौत की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। यदि जहरीली शराब से मौत या स्थाई अपंगता होती है तो सरकार पर मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान करने की जवाबदेही है।

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