अगले महीने से बदल जाएंगे डेबिट-क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के नियम
1 अक्टूबर 2022 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन नियम अमल में आने वाला है। इससे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करना पहले की तुलना में और भी सुरक्षित हो जाएगा। नए नियमों के लागू होने के बाद ग्राहक जब भी प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों, ऑनलाइन या किसी एप में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो उनके कार्ड के रूप में स्टोर होंगे।













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