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SC की अहम टिप्पणी, तलाक-ए-हसन अनुचितनहीं लगता

SC की अहम टिप्पणी, तलाक-ए-हसन अनुचितनहीं लगता

SC की अहम टिप्पणी, तलाक-ए-हसन अनुचित
नहीं लगता

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया तलाक-ए-हसन अनुचित नहीं लगता है और इसमें महिलाओं के पास भी खुला के रूप में एक विकल्प है। हम याचिकाकर्ता से सहमत नहीं हैं। इस मामले को देखेंगे। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि यह मुद्दा किसी और वजह से एजेंडा बने। अब मामले की सुनवाई 29 अगस्त को होगी।

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