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उत्तर प्रदेश लखनऊ में फिर किसी भी आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति, धारा 144 लागू कोरोना गाइड लाइन भी जारी

उत्तर प्रदेश लखनऊ में फिर किसी भी आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति, धारा 144 लागू कोरोना गाइड लाइन भी जारी
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बार फिर धारा 144 लागू कर दी गई है। 5 अप्रैल तक यह लागू रहेगी। सरकार ने राजनीतिक दलों के धरने, प्रदर्शन के साथ कोरोना और आने वाले त्योहारा को देखते हुए ए फैसला लिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन आरोड़ा की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि इस वक्त किसी भी आयोजन के लिए इजाजत लेनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गाइड लाइन भी जारी हो गई है।आदेश में कहा गया है कि राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों, भारतीय किसान संगठनों और अन्य संगठनों द्वारा लखनऊ में धरना प्रदर्शन की आशंका के कारण शांति व्यवस्था पर असर पड़ सकता है साथ ही कोरोना के बढ़ते प्रभाव से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मार्च में 11 को महाशिवरात्रि, 28 को होलिका दहन, 29 को होली और शबे बारात, 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 3 अप्रैल को ईस्टर सैटरडे और 5 अप्रैल को ईस्टर मंडे के साथ महाराज कश्यप जयंती के अवसर पर असमाजिक तत्व शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं। इसीलिए धारा 144 लागू की गई है।

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