HC का बड़ा निर्णय, SC/ST से जुड़े FIR में दोष सिद्धि के बाद मिलेगा मुआवजा
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि SC/ST उत्पीड़न एक्ट के तहत FIR दर्ज होने मात्र से पीड़ित मुआवजे का हकदार नहीं होगा, बल्कि दोषी सिद्ध होने के बाद ही पीड़ित मुआवजे का हकदार होगा। कोर्ट ने FIR दर्ज होते ही मुआवजा देने को अनुचित करार दिया है।













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