यूपी में कारखानों के संचालन के लिए अब एक रजिस्ट्रेशन और एक लाइसेंस
योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब किसी अधिष्ठान या कारखाने को संचालित करने के लिए श्रम कानूनों से जुड़े अधिनियमों के तहत अलग-अलग रजिस्ट्रेशन कराने और लाइसेंस हासिल करने व रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। कारखानों का अब एक रजिस्ट्रेशन और एक लाइसेंस होगा । कारखाने और प्रतिष्ठान अपने रिकार्ड इलेक्ट्रानिक फार्म में रख सकेंगे और सूचनाओं का आदान-प्रदान भी इलेक्ट्रानिक विधि से कर सकेंगे।













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