Digital platform पर केंद्र की नजर, अखबार के बराबर माने जाएंगे न्यूज पोर्टल
केंद्र सरकार देश में डिजिटल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए जल्द ही एक नया कानून लेकर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इसका नाम द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियॉडिक्ल्स बिल 2019 होगा। ये बिल प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के बदले में काम करेगा। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 भारत में काम कर रहे प्रिंटिंग प्रेस और देश में छपने वाले अखबारों को कंट्रोल करता है।












Leave a Reply