योगी सरकार के एक फैसले से पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को मिलेगी राहत, जानें
उत्तर प्रदेश में दस, पचास, सौ, पांच सौ रुपये मूल्य के स्टाम्प की बिक्री में स्टाम्प विक्रेताओं के कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा प्रदेश के स्टाम्प व सेल्फ प्रिंटिंग की व्यवस्था पंजीयन विभाग ने आनलाइन ई-स्टाम्पिंग लागू की है। पंचायती चुनाव में कम मूल्य के ऐसे स्टाम्प पेपर कीअधिक मांग को देखते हुए किसी भी तरह की परेशानी को रोकने में नई व्यवस्था काफी सुविधाजनक साबित होगी। नामांकन के समय स्टाम्प पेपर के लिए बहुत आसानी होगी।
इस व्यवस्था के अनुसार पांच सौ रुपये तक के स्टाम्प को खुद जरूरतमंद व्यक्ति द्वारा स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.(सीआए) की वेबसाइट पर आनलाइन शुल्क जमा कर के छाप सकता है। जारी शासनादेश में बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो अल्प धनराशि के स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना चाहता है, वह स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया (सीआरए) की वेबसाइट www.shcilestamp.com पर ऑनलाइन ई-स्टाम्पिंग प्रणाली में भुगतान के लिए रजिस्टर करने के बाद उसका सत्यापन होगा। फिर यूजर आईडी और पासवर्ड बना होगा। इस रजिस्टर्ड यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए लागइन करना होगा। लागइन के बाद व्यक्ति द्वारा विवरण जैसे राज्य, अनुच्छेद, स्टाम्प शुल्क की राशि का विवरण (दोनों पक्षों का विवरण) दा entryकिया जाना अनिवार्य होगा।


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