अल्पसंख्यक संस्थानों को कर्मचारियों की नियुक्ति का है विशेषाधिकार: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों को कर्मचारियों की नियुक्ति का विशेषाधिकार है। सरकार इस पर हस्तक्षेप न करे। हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि गवर्नमेंट एडेड अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इस अधिकार के तहत वह अपने यहां कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं।













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