69000 शिक्षक भर्ती मामला: HC ने गैर विज्ञापित पदों की चयन प्रक्रिया रोकी
69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश से सरकार को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि 69 हजार पदों के अतिरिक्त किसी भी पद पर नियुक्ति न की जाए और गैर विज्ञापित रिक्तियों को किसी भी दशा में न भरा जाए। आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने आलोक सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार विज्ञापन जारी किए बगैर एक भी सीट पर भर्ती नहीं कर सकती।













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