राशन वितरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ाफैसला
इलाहाबाद HC ने विवाहित महिला को सरकारी सस्ते राशन की दुकान चलाने के मामले पर फैसला सुनाया है। HC ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में अविवाहित पुत्री को परिवार में शामिल करने को संवैधानिक करार दिया है। एक मामले में HC ने कहा याची विवाहिता पुत्री है, जिसे परिवार में शामिल नहीं किया गया है और वह दूसरे गांव की निवासी है। दोनों कारणों से वह आश्रित कोटे में दुकान का लाइसेंस पाने के योग्य नहीं है।









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