लोक अदालत में बेवा को मिली 8 लाख की क्षतिपूर्ति
अयोध्या। शनिवार को जिले में सम्पन्न हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में कल लम्भुआ की रहने वाली श्रीमती ममता सिंह को क्षतिपूर्ति के रूप में अदालत ने 8 लाख रु का भुगतान आदेश दिया जो उल्लेखनीय रहा।
दो नन्हे नन्हे बच्चों की पीड़िता माँ ममता के पति की एक कारखाने मे असमय हुई दुर्घटना मे युवा अवस्था मे मृत्यु हो गयी थी जो एक त्रासदी थी। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम,1923 के अंतर्गत उन्होंने वाद दायर किया था, जो सामान्यतया वर्षो मे निस्तारित हो पाता है, लेकिन दोनों पक्षो मे समझौता कराने मे अदालत को सफलता मिली तो उन्हें 8 लाख 37 हजार रूपये की धनराशि दिलायी गई, इसी तरह 4 अन्य वादों मे 5 श्रमिकों को 7 लाख से अधिक की धनराशि स्वीकृत किया गया इस तरह कुल रूपये पंद्रह लाख से अधिक का भुगतान सहमति के आधार पर उपश्रमायुक्त के न्यायलय मे कराया गया , दोनों पक्षो से अधिवक्ता गण सर्व श्री देवी पाण्डेय, दीनदयाल आदि उपस्थित रहे।









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