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हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

अभियुक्त पर 55 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया अर्थ दण्ड न देने पर भुगतना पड़ेगा 16 माह अतिरिक्त कारावास

कौशाम्बी थाना महेवाघाट में पंजीकृत डीपी एक्ट के अभियुक्त अवधेश कुमार उर्फ बेटा निषाद पुत्र गोरेलाल निषाद निवासी महेवाघाट थाना महेवाघाट को न्यायालय एडीजे एफटीसी प्रथम द्वारा दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न देने पर 16 माह अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने बताया कि शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से अभियुक्त गण को सजा दिलाई गई है

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