जरूरी खबर, 1 अप्रैल से PF खाते पर भी लगेगा
टैक्स
नौकरीपेशा के लिए जरूरी खबर आ रही है। एक अप्रैल से पीएफ खाते पर भी टैक्स लगेगा। नए आदेश के मुताबिक 5 लाख रुपए से ऊपर जीपीएफ कटवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के ब्याज पर टैक्स लगेगा। सरकार ने इनकम टैक्स (25 संशोधन) नियम 2021 लागू कर दिया है। अगर इसके ऊपर कर्मचारी ने कटौती कराई तो ब्याज आय को इनकम माना
जाएगा।









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