जमानत की अर्जी देने वाले याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर कॉल पर कहा था कि पीएम और सीएम के सार्वजनिक बयानों के कारण वह उन्हें मार कर जेल जाना चाहता है।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सलमान उर्फ अरमान चौधरी नाम के एक शख्स को जमानत दे दी है, जिसने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के आपातकालीन सेवा नंबर पर कॉल कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी। जमानत की अर्जी देने वाले याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर कॉल पर कहा था कि पीएम और सीएम के सार्वजनिक बयानों के कारण वह उन्हें मार कर जेल जाना चाहता है। इस फोन कॉल के आधार पर, जांच की गई और कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर को आरोपी के पास से बरामद किया गया। इसके बाद, पूरे मामले में आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 507 (एक गुमनाम माध्यम के जरिए आपराधिक धमकी), 505 (1) (बी) (सार्वजनिक शरारत वाले बयान) और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जमानत की अर्जी देने वाले याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर कॉल पर कहा था कि पीएम और सीएम के सार्वजनिक बयानों के कारण वह उन्हें मार कर जेल जाना चाहता है।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सलमान उर्फ अरमान चौधरी नाम के एक शख्स को जमानत दे दी है, जिसने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के आपातकालीन सेवा नंबर पर कॉल कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी। जमानत की अर्जी देने वाले याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर कॉल पर कहा था कि पीएम और सीएम के सार्वजनिक बयानों के कारण वह उन्हें मार कर जेल जाना चाहता है। इस फोन कॉल के आधार पर, जांच की गई और कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर को आरोपी के पास से बरामद किया गया। इसके बाद, पूरे मामले में आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 507 (एक गुमनाम माध्यम के जरिए आपराधिक धमकी), 505 (1) (बी) (सार्वजनिक शरारत वाले बयान) और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया था।











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