मंदिर की ज़मीन के एकमात्र मालिक वहां स्थापित देवता हैं, पुजारी नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी मंदिर की ज़मीन के मालिक वहां स्थापित देवी/देवता होते हैं और मंदिर के पुजारी सिर्फ वहां के प्रबंधक होते हैं इसलिए उन्हें ‘भूमिस्वामी’ नहीं माना जा सकता है । कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के मंदिर की संपत्तियों के राजस्व रिकॉर्ड से पुजारियों के नाम हटाने के आदेश को बरकरार रखते हुए ऐसा कहा।











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