आरबीआई का नया नियम जान ले क्या आप भी चेक से करते हैं पेमेंट
नई दिल्लीः आप चेक के जरिए भुगतान करते हैं तो अब आपको पहले से अधिक सावधानी बरतनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अगस्त से लागू हुए बैंकिंग नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। केंद्रीय बैंक ने अब चौबीसों घंटे बल्क क्लियरिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस महीने से नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस 24 घंटे काम कर रहा है। देश में राष्ट्रीय स्वचालित निपटान व्यवस्था अब सप्ताह के सातों दिन और 24 घटें उपलब्ध है। इसकें फायदा के साथ-साथ एक सावधानी बरतने की भी जरूरत है। अब आपको चेक से पेमेंट करने और EMI के मामले में ज्यादा अलर्ट रहना होगाआइए बताते हैं नए नियमों के बारे में…
हर समय खाते में होने चाहिए बैलेंस नए नियम के तहत, अब बैंक हॉलिडे वाले दिन भी चेक क्लियर हो जाएगा। ऐसे में आपके खाते में हर समय मिनिमम बैलेंस होने चाहिए। इसलिए, चेक जारी करने से पहले, सुनिश्चित करें कि बैंक खाते में पर्याप्त शेष राशि है या नहीं अन्यथाचेक बाउंस होने पर आपको पेनल्टी राशि देनी पड़गी।











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