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UP में फिर बजेंगे डीजे: सुप्रीम कोर्ट ने हटाई इलाहाबाद HC की रोक, लाइसेंस लेना होगा जरूरी

UP में फिर बजेंगे डीजे: सुप्रीम कोर्ट ने हटाई इलाहाबाद HC की रोक, लाइसेंस लेना होगा जरूरी

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में डीजे बजाने पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है. 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीजे को शोर की वजह बताते हुए प्रतिबंधित कर दिया था. जस्टिस विनीत सरन और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने डीजे संचालकों को राहत देते हुए कहा कि राज्य सरकार की तरफ से बनाए गए नियमों के मुताबिक लाइसेंस लेकर ही डीजे बजाया जाए.
आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस याचिका पर आदेश जारी हुआ उसमें ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी. याचिकाकर्ता ने सिर्फ एक इलाके में हो रहे शोर का मामला सामने रखा था. हाईकोर्ट ने पूरे राज्य के लिए आदेश दे दिया. ऐसा करते समय प्रभावित पक्षों को सुना भी नहीं गया.
सुप्रीम कोर्ट ने दी यूपी के डीजे संचालकों को राहत

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विनीत सरन और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने यूपी के डीजे संचालकों को राहत देते हुए कहा है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा. राज्य सरकार के तरफ से बनाए गए नियमों के मुताबिक लाइसेंस लेकर ही डीजे बजाया जाए.

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