- यूपी के बिजली उपभोक्ताओं से जुडी बड़ी खबर
- सूबे में आठ जुलाई तक नहीं बढ़ेंगी बिजली की कीमतें
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टैरिफ बदलने के प्रस्ताव पर लगाई रोक
- हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग से जवाब तलब भी किया
- आयोग को आठ जुलाई तक दाखिल करना होगा अपना जवाब
- टैरिफ में बदलाव के प्रस्ताव में नियमों की अनदेखी का है आरोप
- अखबारों में पब्लिक नोटिस और उसके बाद जनसुनवाई के नियम का नहीं किया गया पालन
- अदालत ने पूछा, क्यों नहीं किया गया नियमों का पालन
- आयोग ने 19 मई को वर्चुअल सुनवाई कर टैरिफ में बदलाव का तैयार किया था प्रस्ताव
- प्रयागराज के अरविन्द अग्रवाल व दो अन्य ने दाखिल की थी याचिका
- जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी ठाकुर की बेंच ने की सुनवाई
- याचिका में आयोग के प्रस्ताव को रद्द किये जाने की मांग की गई थी











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