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मुकदमों की सुनवाई के ऑड इवेन फार्मूले का विरोध करेगा हाइकोर्ट बार

मुकदमों की सुनवाई के ऑड इवेन फार्मूले का विरोध करेगा हाइकोर्ट बार
इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने मुकदमों की लिस्टिंग में सोमवार से ऑड-इवेन फार्मूला लागू किया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पर असहमति व्यक्त करते हुए इसका विरोध करने की बात कही है। 28 जून से अदालतों में लगने वाले सभी मुकदमे ऑड-इवेन नंबर से लिस्ट होंगे। जारी आदेश के अनुसार एकल पीठ के समक्ष प्रतिदिन 100 नए दाखिल केस और अतिरिक्त वाद सूची में 30 मुकदमों से अधिक नहीं लगेंगे।
इसी तरह दो जजों की खंडपीठ के समक्ष 60 नए मुकदमें और अतिरिक्त सूची में 20 केस ही लगेंगे। सभी मुकदमें ऑड-इवेन नंबर से लगेंगे। जहां बंच केसेस होंगे, वहां पहले लीडिंग केस के ऑड-इवेन नंबर देखे जाएंगे। किसी मुकदमे की सात दिन के भीतर तिथि लगी है तो उसे उसी जज की पीठ में लगाया जाएगा, जिसने तिथि निर्धारित की है। इस नियम के वाबजूद कोर्ट अपने आदेश से किसी केस की तिथि तय कर सुनवाई कर सकेगी।

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