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सुप्रीम कोर्ट ने कराची में हिंदू धर्मशाला गिराने पर रोक लगाई

इस्लामाबाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कराची शहर के प्रशासन को एक हिंदू धर्मशाला को गिराने जाने से रोकने का आदेश दिया है अदालत ने सिंध प्रांत के धरोहर सचिव को नोटिस जारी कर इमरात के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर 2014 के फैसले को लागू करने के संबंध में सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया I

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