बिना लाइसेंस के नहीं बिक्री हो सकेगी तंबाकू और सिगरेट
लखनऊ राजधानी के बाद अब नगर निगम वाले सभी शहरों में बिना लाइसेंस के तंबाकू और सिगरेट की बिक्री नहीं हो सकेगी। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ रजनीश दुबे ने शनिवार को आदेश जारी कर दिया ।बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पादन की बिक्री करने पर पहली बार ₹2000 जुर्माना वह सामान जब्ती की जाएगी। दूसरी बार पकड़े जाने पर ₹5000 जुर्माना होगा। तीसरी बार पांच हजार जुर्माने के साथ एफआइआर भी दर्ज कराई जायेगी।
लाइसेंस व्यवस्था उत्तर प्रदेश के संपूर्ण शहरों में लागू होगी। अपर मुख्य सचिव डॉ रजनीश दुबे आईएएस ने आदेश जारी की।











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