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दुर्भाग्य से पति के पास पत्नी के खिलाफ कार्रवाई के लिए घरेलू हिंसा कानून नहीं :एचसी

दुर्भाग्य से पति के पास पत्नी के खिलाफ कार्रवाई के लिए घरेलू हिंसा कानून नहीं :एचसी
मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि दुर्भाग्य से पति के पास पत्नी के खिलाफ कार्रवाई के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम जैसा प्रावधान नहीं है दर्शन हाई कोर्ट एक सरकारी पशु चिकित्सक के विरुद्ध पत्नी द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रहा था ।शख्स को पत्नी की घरेलू हिंसा संबंधी शिकायत पर सस्पेंड किया गया था।

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