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Delhi High court: विदेश से तोहफे में मिले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर आईजीएसटी वसूली

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि चिकित्सा संसाधनों की कमी के कारण कोविड-19 मरीज खुद उपकरण खरीदने पर मजबूर हुए। उन्होंने तरल मेडिकल ऑक्सीजन के विकल्प के तौर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का रुख किया।

21 मई के अपने आदेश में कहा, ‘चिकित्सा संसाधानों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के चलते कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों और उनके रिश्तेदारों एवं मित्रों को उपकरण का इंतजाम स्वयं ही करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे में लोगों को अन्य विकल्पों पर विचार करना पड़ा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स तरल मेडिकल ऑक्सीजन का उपयुक्त विकल्प नजर आया। देश में ऑक्सीजन सांद्रक की मांग के मुकाबले पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध नहीं होने के चलते लोग विदेशों से इस उपकरण के इंतजाम में लगे।

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