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ऐसे आदेश से बचे जिसका पालन करना असंभव हो हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 1 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में आईसीयू सुविधाओं के साथ दो एंबुलेंस की व्यवस्था कराने जैसे आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा है कि सभी हाई कोर्ट को अपने आदेश को लागू करने की व्यावहारिकता पर विचार करना चाहिए और ऐसे आदेश पारित करने से बचना चाहिए जिनका पालन करना असंभव हो

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