तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा…
तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। SC ने राज्यपाल की तरह राष्ट्रपति के लिए भी दी समय-सीमा बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा- राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। राज्य, राष्ट्रपति की निष्क्रियता के खिलाफ अदालत जा सकते हैं। राष्ट्रपति किसी विधेयक को अस्वीकार करते हैं तो इसका कारण राज्य सरकार को बताना चाहिए।


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