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ED के मूल अधिकार हैं तो जनता के भी…’

ED के मूल अधिकार हैं तो जनता के भी…’

सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए ED पर तीखी टिप्पणी की है। SC ने कहा कि ED के अपने मूल अधिकार हैं तो जनता के भी मूल अधिकार हैं। जब मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो तो अर्जी भी खारिज हो सकती है। इसके बाद ED ने अपनी अर्जी वापस ले ली है। दरअसल, ED ने आर्टिकल 32 के तहत याचिका दाखिल कर छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम में हुए घोटाले की जांच को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी।

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