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उत्तराखंड: नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाई, कोविड नियमों का पालन करने के दिए आदेश, मा.न्यायलय के फैसले का किया जाए सम्मान

उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने गुरुवार को चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है

हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यात्रा पर लगाई रोक के 28 जून के निर्णय को वापस ले लिया है। कोर्ट ने कोविड गाइड़ लाइन के नियमों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए हैं।

हाई मे सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पक्ष रखने के महाधिवक्ता ने कहा कि कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में है ऐसे में यात्रा से रोक हटाई जाए। यात्रा के लिए सरकार नई एसओपी जारी करेगी। 

फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि केदारनाथ धाम में 800 यात्री, बदरीनाथ धाम में 1200 यात्री, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को प्रतिदिन जाने की अनुमति होगी। यात्री किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद तिर्थ पुरीहीत समेत व्यापारीयो से मा .न्यायालय के आदेश पर खुसी जाहीर की है इस फसले से तीर्थ यात्रा से जुडे़ लोगो को फिर से अर्थ व्यवस्था को फिर लौटने की उम्मीद है। बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र भट्ट ने मा. न्यायलय के फैसले को प्रदेश के हीत मै बताया ,उन्होने कहा कि देश विदेश मे रहने वाले सभी श्रद्धालु फिर से चारो धामों के दर्शन -बद्री -केदार व गंगोत्री -यमनोत्री के पूण्य प्राप्ति होती है (सामाचार विभिन्न समाचार पत्रों व मा.न्यायलय के आधार पर)

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