प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना कर्फ्यू के लिए आदेश जारी होने के बाद वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जनपद वाराणसी में आंशिक कोरोना कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है।
इस तरह वाराणसी जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में आंशिक कोरोना कर्फ्यू 31 मई की सुबह 07.00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान लोगों और उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना तथा सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जनपद वाराणसी में समस्त प्रकार की दुकान, शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स, माॅल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा किसी भी तरह की सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।
इस दौरान दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें, मिठाई की दुकानें, आबकारी दुकानें, सब्जी मण्डी/फल मण्डी आदि दोपहर 1.00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तथा सेनेटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकती हैं।
जनपद में चल रहे निर्माण कार्योें से सम्बन्धित विद्युत, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिोनिक्स, हार्डवेयर एवं बिल्डिंग निर्माण सामग्री की दुकानें अपरान्ह 01.00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तथा सेनेटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकती हैं।



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