दिल्ली में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में GNTCD कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है, कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है।



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