प्रयागराज के डीएम ने कोरोना एवं होली को देखते हुए 144 धारा किया लागू
प्रयागराज: कोराना के बढ़ते प्रकोप और होली के मद्देनजर डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने जारी किया आदेश। प्रतियोगी परीक्षाओं व त्यौहारों के 31 मार्च तक धारा 144 प्रभावी रहेगी। कोविड को देखते हुए विशेष सतर्कताऔर सावधानी बरतने के निर्देश दिये। किसी प्रकार के जुलूस और आयोजन प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं होंगे, सार्वजनिक आयोजनों में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति शिरकत नही करेंगे। होली पर घर आ रहे लोगों की कोविड-19 की अनिवार्य रूप से जांच होगी। डीएम ने प्रतिबंधों के साथ 18 बिन्दुओं का आदेश जारी किया।


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