- राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की कोरोना गाइडलाइन बिना मास्क नामांकन नहीं
उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सोमवार को कोरोना गाइडलाइन जारी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सोमवार को कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। कोविड-19 महामारी के संबंध में पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्देशित कर दिया गया। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसके तहत मतदान से पूर्व मतदान केंद्रों को सैनिटाइज कराना, सभी मतदान कर्मियों को मास्क पहनना और सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउडलोड अनिवार्य कर दिया है।
इन नियमों का करना होगा पालन
निर्देश में कहा गया कि चुनाव कार्य में लगे हर एक कर्मी को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। चुनाव कार्य में लगे हर एक कर्मचारी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होगा और उसका उपयोग करना अनिवार्य होगा।
चुनाव कार्य के लिए चयनित हर एक स्थल एवं मतदान केंद्र को उपयोग में लाए जाने से पहले से उसे सैनिटाइज किया जाना अनिवार्य होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव कार्य में भाग लेने वाले सभी कर्मी को थर्मल स्कैनर से जांच कराना होगा।
राज्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उसने द्वारा नियुक्त डॉक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। विकास खंड स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अथवा उनके द्वारा नियुक्त डॉक्टर को नोडल अधिकारी होंगे। नोडल अधिकारियों पर ही कोविड के नियमों के पालन की जिम्मेदारी रहेगी।
जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित स्वास्थ्य अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाने के लिए कहा गया है। रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामांकन प्रस्तुत करने के लिए आने वाले लोगों को सैनेटाइज करने की पूरी व्यवस्था करने का निर्देशित कर दिया है। वहीं चुनाव में नामांकन करने आने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है, बिना मास्क के कक्ष में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मास्क नहीं तो वोट नहीं
नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति को पर्चा दाखिल करना चाहता है तो वो बिना मास्क के रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नहीं जा सकेगा। साथ ही प्रवेश से पहले उसे साबुन या सेनिटाइजर से हाथ भी धुलने होंगे। कोविड नियमों के तहत कोई भी प्रधान प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान पांच से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता। साथ ही प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा।


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