उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद नीति जारी, 100 कुंतल से कम गेहूं बेचने वाले किसान ऑनलाइन सत्यापन से मुक्त रखे जाएंगे
उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद में पंजीकरण कराने के बाद किसानों द्वारा बोए गए रकबे का सत्यापन उपजिलाधिकारी खतौनी से करेंगे। सत्यापन का काम तीन दिन में पूरा कर लिया जाएगा। यदि कोई किसान अधिकतम 100 कुंतल गेहूं क्रय केन्द्र पर बेचता है तो वह ऑनलाइन सत्यापन से मुक्त होगा। राज्य सरकार ने गेहूं खरीद नीति जारी कर दी गई है। इस बार गेहूं खरीद का लक्ष्य नहीं रखा है।
खरीद एक अप्रैल से 15 जून तक होगी। रकबे के सत्यापन की चेकिंग जिलाधिकारी रैण्डम आधार पर कराए जाएंगे। किसान के नाम के मिसमैच का सत्यापन ऑनलाइन से किया जाएगा। हर क्रय केन्द्र पर एक नोडल अधिकारी की तैनाती की होगी। इस बार सरकार ने 1975 रुपए प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। किसानों का पंजीकरण खाद्य विभाग के पोर्टल पर किया जा रहा है। जिन किसानों ने धान खरीद में पंजीकरण करवाया है उन्हें दोबारा पंजीकरण नहीं करवाना है लेकिन उन्हें प्रपत्र को पुन: लॉक करना होगा।


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