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Social Media, OTT Guidelines : सोशल मीडिया और ओटीटी के लिए गाइडलाइंस जारी, तीन महीने मे लागू होंगे नये क़ानून

Social Media, OTT Guidelines : सोशल मीडिया और ओटीटी के लिए गाइडलाइंस जारी, तीन महीने मे लागू होंगे नये क़ानून

केंद्र सरकार ने आज बहुप्रतीक्षित सोशल मीडिया (Social Media) और ओवर-द-टॉप (OTT) प्‍लेटफॉर्म्‍स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आज दो बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने में इन रेगुलेशंस की घोषणा की। अब इन नई गाइडलाइंस के दायरे में फेसबुक Facebook, ट्विटर Twitter जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्‍स और नेटफ्लिकस Netflix , ऐमजॉन प्राइम Amazon Prime, हॉटस्‍टार Hotstar जैसे ओटीटी प्‍लेटफॉर्म्‍स OTT Plateformsआएंगे।

तो चलिए जानते हैं क्या है सोशल मीडिया पॉलिसी Social Media Policy में ?


सोशल मीडिया मे दो तरह की कैटिगरी हैं: पहली कैटेगरी है सोशल मीडिया इंटरमीडियरी और दूसरी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी।
सभी को बनाना पड़ेगा ग्रीवांस रीड्रेसल मैकेनिज्‍म , 24 घंटे में शिकायत दर्ज होगी और 14 दिन में निपटाना होगा।

सभी को जारी करनी होगी मंथली कम्‍प्‍लायंस रिपोर्ट


अगर किसी यूजर्स ख़ासकर महिलाओं के सम्‍मान से खिलवाड़ की शिकायत हुई तो 24 घंटें के अंदर कंटेंट हटाना होगा।

सभी सोशल मीडिया कंपनी का भारत में एक पताअवश्य ही होना चाहिए।


सिग्निफिकेंड सोशल मीडिया को चीफ कम्‍प्‍लायंस ऑफिसर रखना होगा जो भारत का निवासी होगा।


एक नोडल कॉन्‍टैक्‍ट पर्सन रखना होगा जो कानूनी एजेंसियों के चौबीसों घंटे संपर्क में रहेगा।


सोशल मीडिया पर कोई हेट या नफ़रत फैलानी वाली खबर सबसे पहले किसने की, सोशल मीडिया कंपनी को बताना पड़ेगा।


हर सोशल मीडिया कंपनी का भारत में एक पता होना चाहिए।


यूजर्स वेरिफिकेशन सभी सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म के पास अवश्य ही होनी चाहिए।

सोशल मीडिया के लिए नियम आज से ही लागू हो जाएंगे।

सिग्निफिकेंड सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को तीन महीने का वक्‍त मिलेगा।

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