इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संतान के कस्टडी को लेकर अहम फैसला किया
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संतान के कस्टडी को लेकर एक महत्वपूर्ण मामले में बच्चे का भविष्य मां के हाथों में सुरक्षित होता है कोर्ट ने 3 साल के बच्चे की अभिरक्षा मां को सौंपने का निर्देशित किया है कोर्ट ने कहा कि पीढ़ियों से माना जाता रहा कि अन्य अभिभावक की तुलना में बच्चा अपनी मां के पास से अत्यधिक सुरक्षित होता है याची ने अपने 3 साल के बेटे अद्वैत की कस्टडी दिलाने की मांग की थी।


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