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Supreme Court Verdict On Private Schools : सुप्रीम कोर्ट का आदेश: निजी स्कूलों के फीस पर फीस चुका देंगे, ये लिखित में देना होगा, तभी बोर्ड परीक्षादे सकेंगे बच्चे

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: निजी स्कूलों के फीस पर फीस चुका देंगे, ये लिखित में देना होगा, तभी बोर्ड परीक्षादे सकेंगे बच्चे

अभिभावकों से 100% स्कूल फीस लेने के साथ निजी स्कूलों के लिए एक और राहत की खबर । सुप्रीम कोर्ट ने कहा- किसी विद्यार्थी की फीस जमा नहीं होती है तो स्कूल प्रबंधन स्टूडेंट या अभिभावक से अंडरटेकिंग लेंगे कि वे फीस चुका देंगे, इसके बाद 10वीं-12वीं के बच्चों को परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। यदि कोई फीस देने की स्थिति में नहीं है तो उसे स्कूल को आवेदन करना होगा।
फिर स्कूल केस-टू-केस सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेगा। अभिभावकों के वकील सुनील समदड़िया ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अंतिम नहीं है यह आदेशअंतरिम है । इसे संशोधित कराने का प्रयास किया जाएगा। अगली सुनवाई 15 फरवरी को है। उधर, जयपुर स्थित एसएमएस स्कूल के बोर्ड मेंबर दामोदर प्रसाद गोयल ने बताया कि हमने फीस में 20 हजार रुपए की रियायत दी है।

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