इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 महीने के भीतर जीएसटी अधिकरण व चार क्षेत्रीय पीठों के गठन की अधिसूचना जारी करें, दिए निर्देश
प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि 1 महीने के भीतर जीएसटी अधिकरण व चार क्षेत्रीय पीठों के गठन को अधिसूचना जारी करें। कोर्ट ने कहा कि 1 अप्रैल से अधिकरण प्रभाव में आ जाने चाहिए। तब तक सरकार याचिकाकर्ता व्यापारियों के खिलाफ जीएसटी मामले में किसी प्रकार कीउत्पीड़नात्मक कार्रवाई न करें। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति डा.वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मैसर्स टार्क फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य कई याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया ।कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को निर्देशित किया कि वह अपनी 39 वी बैठक में 14 मार्च 20 को पारित जीएसटी अपीलीय अधिकरण व क्षेत्रीय पीठों के गठन के प्रस्ताव को15 दिन में केंद्र सरकार को भेजे। और केंद्र सरकार को 1महीने में अपील अधिकरण एरिया पीठों के गठन की अधिसूचना जारी करें। जीएसटी काउंसिल की बैठक में एजेंडे में प्रयागराज में राज्य अपीलीय अधिकरण लखनऊ गाजियाबाद से आगरा में क्षेत्रीय गठित करने का प्रस्ताव पारित किया। कोर्ट ने इस पर अमल करने का निर्देश दिया। आयुक्त उत्तर प्रदेश के 29 मई 20की संस्तुति जीएसटी काउंसिल की 40वे मे हुई बैठक में लिए गए निर्णय को रद्द कर दिया। इसके तहत राज्य अपीलीय अधिकरण के पीठ प्रयागराज के बजाय लखनऊ में पारित करने व गाजियाबाद वाराणसी आगरा व प्रयागराज में क्षेत्रीय पीठ में गठित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था । याचिकाकर् कहते हुए दाखिल की गई थी कि जीएसटी अधिकरण कानून 2017 के तहत प्रदेश में अपीलीय अधिकरण गठित नहीं है। इसलिए याचिका पर सुनवाई की जाए और अधिकरण गठित करने का आदेश दिया जाए। शुरू में राज्य सरकार ने लखनऊ में राज्य अधिकरण व 19 एरिया पीठों की स्थापना का सुझाव जीएसटी काउंसिल को भेजा था बाद में 15 मार्च को प्रयागराज में राज्य अपीली अधिकरण 4 एरिया पीठ गठन करने का प्रस्ताव भेजा ।


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