हाई सिक्योरिटी प्लेट वाहन नंबर के आधार पर लगेगी
परिवहन विभाग ने प्रदेश में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की तारीख है तय कर दी ।अगर आपके वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर का इकाई अंक जीरो या एक है तो अनिवार्य रूप से 15 जुलाई 21 तक नई नंबर प्लेट लगवाने आवश्यक होगी। जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर का इकाई अंक 8 या 9 है तो उन पर 15 जुलाई 22 तक हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवानी होगी। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना वसूल होगा। वही बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट व कलर कोटेड फ्यूल स्टीकर के सवारी व माल ढोने वाले वाहन पर अब फिटनेस भी नहीं करा सकेंगे। विशेष सचिव अखिलेश कुमार मिश्रा ने आदेश जारी किया कि परिवहन आयुक्त धीरज साहू का सर्कुलर भेज दिया गया। लखनऊ के संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन आरपी द्विवेदी ने बताया नई व्यवस्था में पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाने में काफी सहूलियत होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत आने वाले यूपी के जिलों में पंजीकृत निजी व कमर्शियल वाहनों पर 15 अप्रैल 21 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट व कलर कोटेड वॉल स्टीकर लगवानी पड़ेगी इन जिलों के वाहनों पर इकाई अंक वाली व्यवस्था लागू नहीं होगी।
इकाईअंक-अंतिमतारीख
0-1 15’7’21
2-3 15’10’21
4-5 15’1’22
6-7 15’4’22
8-९ 15’7’22


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