प्रयागराजः हाईकोर्ट ने प्रयागराज के स्कूलों में अंग्रेजी अध्यापकों की चयन प्रक्रिया को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है कोर्ट ने कहा कि याची को ग्राम शिक्षा समिति होने के नाते हाई कोर्ट आने के पहले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मुद्दा उठाना चाहिए कोर्ट ने याची को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जाने के लिए कहते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया यह आदेश मुख्य न्यायाधीश माथुर एवं सौरभ श्याम शमशेर की खंडपीठ ने ग्राम प्रधान के माध्यम से दाखिल ग्राम शिक्षा समिति की जनहित याचिका पर दिया जनहित याचिका के अनुसार राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षक की नियुक्ति का फैसला लिया प्रिया भी शुरू की कई स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षक की नियुक्ति भी की गई लेकिन कई स्कूलों में अब तक शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है कहा गया कि सरकारी योजना पर अमल नहीं किया जा रहा है इस कारण प्रयागराज जिले में इसकी प्रक्रिया अधूरी है।


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