कपल में से कोई भी नाबालिग तो लिव इन मान्यनहीं: HC
UP के प्रयागराज में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही बालिग प्रेमिका अपने नाबालिग मुस्लिम प्रेमी के साथ रह रही थी। परिवारवालों ने लड़के पर अपहरण का केस किया। मामला कोर्ट पहुंचा तो प्रेमिका ने कहा कि मेरा प्रेमी नाबालिग है और मैं अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही हूं। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कपल में से कोई भी नाबालिग हो तो लिव इन रिलेशनशिप मान्य नहीं है। ऐसे मामले में संरक्षण नहीं दिया जा सकता।










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