पति की संपत्ति में पत्नी आधे की हकदार: HC
मद्रास हाईकोर्ट का मानना है कि एक हाउस वाइफ (गृहिणी) अपने पति की संपत्ति के आधे हिस्से की हकदार है। कोर्ट ने कहा कि गृहिणियां घरेलू कामकाज कर परिवार का ध्यान रखती हैं, जिसके चलते उनके पति बाहर जाकर नौकरी कर पाते हैं। परिवार की देखभाल के लिए पत्नियां नौकरी छोड़ देती हैं और उन्हें खाली हाथ नहीं छोड़ा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि कानून भी किसी जज को पत्नी के योगदान को मान्यता देने से नहीं रोकता है।









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