यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं. शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित होगा. एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील होगा. एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा.
14 दिन तक किसी को आने जाने अनुमति नहीं है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने आदेश जारी कर सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त को इस बारे में पत्र लिखकर सूचना दे दी है. मुख्य सचिव ने आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी एक घर में कोरोना संक्रमण का मरीज आने पर तकरीबन 20 मकानों को सील कर दिया जाएगा.
14 दिन तक किसी को आने जाने अनुमति नहीं है।
नियम बताए हैं, जिसमें एक मरीज अगर किसी अपार्टमेंट में मिलता है तो उस पूरी मंजिल को बंद कर दिया जाएगा. एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक ही पूरा सील कर दिया जाएगा. 14 दिनों तक एक भी मरीज ना मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन को समाप्त किया जा सकेगा।










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