अमान्य शादी की संतानों को भी मिलेगी मां-बाप की पैतृक संपत्ति: SC
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक अहम फैसले में अमान्य करार दी गई शादियों से पैदा हुई संतानों के हक में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ऐसे बच्चों को उनके माता-पिता की पैतृक संपत्ति में हक को मान्यता देने का आदेश सुनाया है। SC का फैसला 2011 की उस याचिका पर आया है, जिसमें कहा गया था कि क्या गैर-वैवाहिक बच्चे हिंदू कानूनों के तहत अपने माता-पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार हैं।









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