राजधानी में किराएदार रखने से पहले वेरिफिकेशन जरूरी
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किराएदार रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य हो गया है। अब घर और ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी से लेकर डिलीवरी ब्वॉय तक का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि यह नियम धारा-144 के तहत आज (26 अगस्त) से लागू कर दिया गया है। अगर कोई भी नियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।









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