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100 कुंतल तक धान बिना सत्यापन बेच सकेंगे अन्नदाता, किसान को राहत

100 कुंतल तक धान बिना सत्यापन बेच सकेंगे अन्नदाता, किसान को राहत

अब किसान अपना 100 कुंतल तक धान बिना सत्यापन के बेच सकेंगे। अभी तक यह सीमा 50 कुंतल थी। किसानों को बुआई के रकबे के सत्यापन के लिए एसडीएम के चक्कर लगाने पड़ते थे। इससे सत्यापन के मामले बढ़ते जा रहे हैं और धान खरीद में तेजी नहीं आ पाई है। अभी तक 3280.67 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई। 18 दिनों में 698 किसानों से धान खरीदा जा चुका है। 
धान खरीद में बुआई के रकबे के सत्यापन के बिना धान बेचने का प्राविधान नहीं था लेकिन अक्तूबर की शुरुआत में ही 50 कुंतल तक रकबे के  सत्यापन की शर्त हटा दी गई थी और अब इस सीमा को बढ़ाते हुए 100 कुंतल किया गया है। किसानों को अफसरों के न मिलने पर तहसीलों का चक्कर लगाना पड़ता था। इससे उन्हें अब निजात मिल गई लेकिन चकबंदी के तहत गांवों के किसानों का धान, चकबंदी सबंधी प्रमाणपत्रों के ऑनलाइन सत्यापन के बाद ही खरीदा जाएगा।  इस बार कॉमन धान श्रेणी 1940 रुपए प्रति कुंतल व ग्रेड ए के धान का मूल्य 1960 रुपये प्रति कुंतल तय हुआ है।

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