PNB घोटाले मामले में भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की याचिका को लंदन की अदालत ने गुरुवार को ठुकराते हुए उसके भारत प्रत्यर्पित किए जाने को मंजूरी दे दी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए भारत की न्यायपालिका को निष्पक्ष कहा।
प्रत्यर्पण को मंजूरी देते हुए कोर्ट ने कहा कि नीरव मोदी का मामला प्रत्यर्पण कानून के सेक्शन 137 की अपेक्षाओं को पूरा करता है। इसी के साथ नीरव मोदी की तरफ से भारत में सरकारी दबाव, मीडिया ट्रायल और अदालतों की कमज़ोर स्थिति को लेकर दी गई दलीलों को वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने खारिज किया।



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